आईटीआर और जीएसटी फाइलिंग की समय सीमा: अगर आपने अभी तक अपना रजिस्टर एनुअल रिटर्न (जीएसटी एनुअल रिटर्न) और आईटीआर फाइलिंग नहीं किया है तो ये खबर आपको एक बार जरूर पढ़नी चाहिए। आसान हो कि GST और ITR भरने की अंतिम तिथि 31 दिसंबर 2022 आज है। इस साल 2022 में टैक्स रिटर्न फाइलिंग की प्रक्रिया काफी आसान रही है। वहीं देश में कुछ टैक्सपेयर्स ने पंजीकरण कराया और दाखिल हुए लोगों की अंतिम तारीख बढ़ाने की मांग की है।
जुर्माने के साथ होगा जमा
आसानी से हो सकता है कि वित्त वर्ष 2021-22 के लिए कारोबारियों को एनुअल रिटर्न फींज करने की 31 दिसंबर 2022 को आखिरी मौका था। वित्त वर्ष 2021-22 में 5 करोड़ रुपये का टर्नओवर लेने वालों से उम्मीद की जा सकती है कि इन वर्कर्स ने GSTR-9 फॉर्म और स्वयं-सर्टिफाइड रिकांसिलेशन सर्टिफिकेट के रूप में GSTR 9C फॉर्म फॉर्म दिया होगा जो उन्हें नहीं लेंगे जुर्माने के तौर पर लेट मैसेज भरिए।
एसपीसी के लिए डेडलाइन थी
एसेसमेंट ईयर 2022-23 के लिए लोग बीलेटेड या रिवाइज्ड इनकम टैक्स रिटर्न अब तक फाइल नहीं किए गए हैं, उन आयकर टैक्सपेयर के लिए 31 दिसंबर 2022 तक नामांकन की अंतिम तिथि थी। अगर कोई आयकर टैक्सपेयर पहले ही ओरिजिनल रिटर्न फील कर चुका है तो उन्हें इंश्योरेंस के साथ बीलेटेड इनकम टैक्स रिटर्न जमा करना चाहिए।
अंतिम तिथि बढ़ाने की मांग
मीडिया सूत्रों के मुताबिक, देश के कुछ कारोबारियों ने रिटर्न फाइलिंग की समय सीमा कम से कम 1 से 3 महीने तक बढ़ाने की मांग की है। इस बारे में केंद्रीय वित्त मंत्रालय को मेरठ टैक्स बार एसोसिएशन ने जीएसटीआर 9, जीएसटीआर 9सी और नॉन-ऑडिट श्रेणी के कारोबारियों के लिए आयकर रिटर्न दाखिल करने की मौजूदा अंतिम तारीख 31 दिसंबर, 2022 से बढ़ाकर 31 मार्च, 2023 की मांग करने के लिए पत्र लिखा है। की है।
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