
पुणे: एक 24 वर्षीय व्यक्ति और उसकी महिला मित्र को बुधवार को यहां एक ट्रैफिक पुलिस अधिकारी और एक कांस्टेबल को गाली देने के आरोप में गिरफ्तार किया गया, जब बिना हेलमेट के दोपहिया वाहन चलाने का चालान दिया गया था।
भोसरी पुलिस के सब-इंस्पेक्टर प्रशांत पासलकर ने टीओआई को बताया, “उन्होंने अपने सेलफोन पर वीडियो शूट किया और इसे सार्वजनिक करने की धमकी दी।”
दोनों को भोसरी थाने ले जाया गया, जहां उन्होंने फिर से हंगामा किया।
भोसरी में कार धोने का केंद्र चलाने वाले व्यक्ति और उसके 23 वर्षीय दोस्त को भारतीय दंड संहिता की धारा 353 (सरकारी कर्मचारी को अपने कर्तव्य के निर्वहन से रोकने के लिए हमला या आपराधिक बल) के तहत गिरफ्तार किया गया है। पासलकर ने कहा, “दोनों यरवदा केंद्रीय कारागार में बंद हैं।”
गौरतलब हो कि बुधवार दोपहर करीब 12.30 बजे ट्रैफिक कांस्टेबल बाबासाहेब पखारे ने हेलमेट नहीं पहनने पर युवक को रोका।
सिपाही ने चालान थमाया तो वह व महिला गाली-गलौज करने लगे.
पासलकर ने कहा, “चौक पर मौजूद एक पुलिस अधिकारी ने उन्हें शांत करने की कोशिश की। दोनों ने उनके साथ भी दुर्व्यवहार किया और घटना का वीडियो भी बना लिया।”
उन्होंने कहा, “उन्होंने सोशल मीडिया पर वीडियो पोस्ट करने की धमकी दी और अधिकारी को धक्का देने की कोशिश की।”
भोसरी पुलिस के सब-इंस्पेक्टर प्रशांत पासलकर ने टीओआई को बताया, “उन्होंने अपने सेलफोन पर वीडियो शूट किया और इसे सार्वजनिक करने की धमकी दी।”
दोनों को भोसरी थाने ले जाया गया, जहां उन्होंने फिर से हंगामा किया।
भोसरी में कार धोने का केंद्र चलाने वाले व्यक्ति और उसके 23 वर्षीय दोस्त को भारतीय दंड संहिता की धारा 353 (सरकारी कर्मचारी को अपने कर्तव्य के निर्वहन से रोकने के लिए हमला या आपराधिक बल) के तहत गिरफ्तार किया गया है। पासलकर ने कहा, “दोनों यरवदा केंद्रीय कारागार में बंद हैं।”
गौरतलब हो कि बुधवार दोपहर करीब 12.30 बजे ट्रैफिक कांस्टेबल बाबासाहेब पखारे ने हेलमेट नहीं पहनने पर युवक को रोका।
सिपाही ने चालान थमाया तो वह व महिला गाली-गलौज करने लगे.
पासलकर ने कहा, “चौक पर मौजूद एक पुलिस अधिकारी ने उन्हें शांत करने की कोशिश की। दोनों ने उनके साथ भी दुर्व्यवहार किया और घटना का वीडियो भी बना लिया।”
उन्होंने कहा, “उन्होंने सोशल मीडिया पर वीडियो पोस्ट करने की धमकी दी और अधिकारी को धक्का देने की कोशिश की।”