मंगलुरु: तीसरे अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश बी बी जकाती को चार साल कैद की सजा सुनाई मुल्की नगर पंचायत के कनिष्ठ अभियंता एनके पद्मनाभ को आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने का दोषी पाया गया है।
कोर्ट ने उन पर 26.5 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया। इसमें कहा गया है कि अगर वह जुर्माना नहीं भरता है तो उसे छह महीने अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
2015 में लोकायुक्त पुलिस को पद्मनाभ द्वारा संपत्ति बटोरने की शिकायत मिली थी।
तदनुसार, उन्होंने एक छापा मारा और धारा 13 (1) (ई) और 13 (2) पीएफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 के तहत मामला दर्ज किया। लोकायुक्त पुलिस निरीक्षक नवीनचंद्र जोगी ने मामले की जांच की और निरीक्षक भारती जी ने आरोप पत्र प्रस्तुत किया। अदालत के समक्ष, जैसा कि लोकायुक्त, मंगलुरु द्वारा जारी एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया है।
कोर्ट ने उन पर 26.5 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया। इसमें कहा गया है कि अगर वह जुर्माना नहीं भरता है तो उसे छह महीने अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
2015 में लोकायुक्त पुलिस को पद्मनाभ द्वारा संपत्ति बटोरने की शिकायत मिली थी।
तदनुसार, उन्होंने एक छापा मारा और धारा 13 (1) (ई) और 13 (2) पीएफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 के तहत मामला दर्ज किया। लोकायुक्त पुलिस निरीक्षक नवीनचंद्र जोगी ने मामले की जांच की और निरीक्षक भारती जी ने आरोप पत्र प्रस्तुत किया। अदालत के समक्ष, जैसा कि लोकायुक्त, मंगलुरु द्वारा जारी एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया है।